पत्रकार मुकेश चंद्राकर हत्याकांड के मुख्य आरोपी सुरेश चंद्राकर ने हाईकोर्ट में जमानत अर्जी लगाई

छत्तीसगढ़ संवाददाता
बिलासपुर, 23 अक्टूबर। बीजापुर के पत्रकार मुकेश चंद्राकर की हत्या के मामले में मुख्य आरोपी सुरेश चंद्राकर ने छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट में नियमित जमानत के लिए याचिका दायर की है। हाईकोर्ट ने मामले की सुनवाई 28 अक्टूबर 2026 को निर्धारित की है।
मालूम हो कि मुकेश चंद्राकर 1 जनवरी 2025 को लापता हुए थे। अगले दिन उनके भाई ने गुमशुदगी की सूचना पुलिस को दी। तलाश के दौरान पुलिस को उनके मोबाइल की लोकेशन बीजापुर के चट्टानपारा इलाके में ठेकेदार सुरेश चंद्राकर की साइट के आसपास मिली।
3 जनवरी को पुलिस ने परिसर में बने सेप्टिक टैंक से मुकेश का शव बरामद किया। टैंक को हाल ही में कंक्रीट से बंद किए जाने की बात भी सामने आई थी। जांच में हत्या के मामले में सुरेश चंद्राकर और अन्य आरोपियों की भूमिका की पड़ताल की गई।
मुकेश चंद्राकर स्वतंत्र पत्रकार थे और बस्तर जंक्शन नाम से अपना यूट्यूब चैनल भी चलाते थे। उन्होंने सड़क निर्माण कार्य में कथित अनियमितताओं को लेकर रिपोर्ट की थी। 25 दिसंबर 2024 को इस मुद्दे पर एनडीटीवी पर भी खबर प्रसारित हुई थी। सड़क निर्माण से जुड़े ठेकेदार सुरेश चंद्राकर का नाम सामने आने के बाद यह रिपोर्ट हत्या के संभावित कारणों की चर्चा में रही।
हाईकोर्ट में आरोपी की ओर से याचिका 17 अगस्त 2026 को दायर की गई थी और 20 अगस्त को पंजीकृत हुई। इसमें भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (बीएनएसएस) की धारा 483 के तहत नियमित जमानत मांगी गई है। राज्य शासन की ओर से कोतवाली थाना, बीजापुर के माध्यम से पक्ष रखा जाएगा, जहां इस मामले में अपराध दर्ज है।
सुरेश चंद्राकर की ओर से अधिवक्ता शिवांग दुबे, अंकिता शर्मा, गजानंद, स्वाति कुमारी, यश त्रिपाठी और प्रभात कुमार कनेरी पैरवी कर रहे हैं। राज्य की ओर से महाधिवक्ता कार्यालय के साथ प्रीतम सिंह आपत्तिकर्ता के रूप में तथा अमरनाथ पांडेय, किशोर नारायण, गगन पांडेय और सिद्धि तिवारी पक्ष रख रहे हैं।
याचिका पर प्रारंभिक सुनवाई न्यायमूर्ति नरेंद्र कुमार व्यास की एकलपीठ में हुई।
