इमरान ख़ान को भारत छोड़ने के नोटिस पर बॉम्बे हाई कोर्ट ने अब क्या कहा?

बॉम्बे हाई कोर्ट ने लीव इंडिया नोटिस को चुनौती देने वाली इमरान ख़ान की याचिका पर सुनवाई 2 नवंबर तक टाल दी है.
नोटिस में इमरान ख़ान को 28 अक्तूबर तक भारत छोड़ने के लिए कहा गया था.
केंद्र सरकार की ओर से पेश असिस्टेंट सॉलिसिटर जनरल (एएसजी) ने अदालत को मौखिक आश्वासन दिया कि अगली सुनवाई तक इमरान ख़ान के ख़िलाफ़ कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी.
अदालत ने भी अगली सुनवाई तक इस मामले में आगे की कार्रवाई पर रोक लगा दी है.
इससे पहले, इमरान ख़ान ने 14 अक्तूबर को मुंबई के विदेशी क्षेत्रीय पंजीकरण अधिकारी (एफ़आरआरओ) की ओर से जारी लीव इंडिया नोटिस (एलआईएन) को चुनौती देते हुए बॉम्बे हाई कोर्ट में याचिका दायर की थी. एफ़आरआरओ के मुताबिक़, अमेरिकी नागरिक इमरान ने एक विरोध प्रदर्शन में हिस्सा लिया था.
अभिनेता इमरान ख़ान की जनसंपर्क टीम ने एक बयान जारी कर कहा, भारत में दो साल की उम्र से रह रहे अभिनेता और ओवरसीज़ सिटिज़न ऑफ़ इंडिया (ओसीआई) कार्डधारक इमरान ख़ान पाल ने मुंबई के विदेशी क्षेत्रीय पंजीकरण अधिकारी (एफ़आरआरओ) की ओर से 14 अक्तूबर, 2026 को जारी लीव इंडिया नोटिस को बॉम्बे हाई कोर्ट में चुनौती दी है.(bbc.com/hindi)



