छत्तीसगढ़

रायगढ़ में युवती पर अशोभनीय टिप्पणी करने वाला ऑटो चालक गिरफ्तार, कोतवाली पुलिस की कार्रवाई

रायगढ़, 01 नवंबर 2026। सार्वजनिक स्थान पर कार सवार युवती के साथ अशोभनीय टिप्पणी करने वाले ऑटो चालक को रायगढ़ की कोतवाली पुलिस ने गिरफ्तार किया है। आरोपी ने जाम के दौरान युवती की ओर इशारा करते हुए अभद्र टिप्पणी की थी। युवती की शिकायत पर पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 79 के तहत अपराध दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया।

पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार, 30 अक्टूबर 2026 को 22 वर्षीय युवती अपने पति के साथ पूंजीपथरा से परीक्षा दिलाने रायगढ़ आई थी। परीक्षा समाप्त होने के बाद शाम करीब 4:50 बजे दोनों कार से वापस घर लौट रहे थे। इसी दौरान होटल ट्रिनिटी के पास मुख्य मार्ग पर जाम लगने के कारण उन्होंने अपनी कार रोक दी और शीशा नीचे किया।

आरोप है कि इसी दौरान ऑटो क्रमांक CG 13 BC 8268 का चालक कार के पास पहुंचा और युवती की ओर इशारा करते हुए अशोभनीय टिप्पणी करने लगा। आरोपी के इस व्यवहार से युवती को अपमानित महसूस हुआ। इसके बाद उसने थाना कोतवाली पहुंचकर लिखित शिकायत दर्ज कराई।

मामले को गंभीरता से लेते हुए थाना प्रभारी निरीक्षक अमित तिवारी ने आरोपी के खिलाफ धारा 79 बीएनएस के तहत अपराध पंजीबद्ध कर जांच शुरू की। ऑटो के पंजीयन नंबर के आधार पर चालक की पहचान उमाशंकर साहू (37 वर्ष), पिता टीकम साहू, निवासी राजीव नगर कोतरारोड, रायगढ़ के रूप में हुई। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर उसके खिलाफ वैधानिक कार्रवाई की है।

रायगढ़ पुलिस ने स्पष्ट किया है कि महिलाओं के सम्मान और सुरक्षा के साथ खिलवाड़ करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। सार्वजनिक स्थानों पर महिलाओं के प्रति अभद्र टिप्पणी, अशोभनीय व्यवहार और छेड़छाड़ करने वालों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई जारी रहेगी।

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