छत्तीसगढ़

पतंजलि गाय घी में मिला 5 गुना ज्यादा सीसा: एमपी में बिक्री पर रोक, देशभर से रिकॉल का आदेश

विशेष संवाददाता, भोपाल:

मध्य प्रदेश के खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन ने पतंजलि ब्रांड के 200 एमएल गाय घी के एक खास बैच को लैब जांच में इंसानी सेहत के लिए असुरक्षित घोषित कर दिया है। प्रयोगशाला परीक्षण में घी के नमूने में सीसे (Lead) की मात्रा निर्धारित सुरक्षा सीमा से पांच गुना अधिक (0.10 मिलीग्राम प्रति किलो) दर्ज की गई है। इसके बाद राज्य सरकार ने मध्य प्रदेश में इस बैच की बिक्री और वितरण पर तत्काल रोक लगाते हुए निर्माता कंपनी को देशभर के बाजारों से यह पूरा स्टॉक वापस मंगाने (रिकॉल) के कड़े निर्देश दिए हैं।

जांच और लैब रिपोर्ट का पूरा विवरण:

खाद्य सुरक्षा अमले ने 10 अगस्त 2026 को छिंदवाड़ा जिले के तामिया (देलाखारी) स्थित अनिल किराना दुकान से पतंजलि काउज घी के 200 एमएल पैक का सैंपल लिया था। जांच के लिए भेजे गए इस नमूने का बैच नंबर FAWB260017 है, जिसका निर्माण अप्रैल 2026 में हुआ था और उपयोग की अंतिम तिथि दिसंबर 2026 दर्ज थी। भोपाल स्थित कैलि प्राइवेट लिमिटेड लैब द्वारा जारी परीक्षण रिपोर्ट में खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम के तहत उत्पाद को असुरक्षित ठहराया गया है।

प्रशासनिक कार्रवाई और दिशानिर्देश:

रिपोर्ट सार्वजनिक होते ही खाद्य विभाग ने निर्माता फर्म पतंजलि फूड्स लिमिटेड को 24 घंटे के भीतर रिकॉल प्लान जमा करने और पूरे देश के वितरकों व खुदरा विक्रेताओं से संबंधित बैच का स्टॉक तुरंत वापस उठाने के निर्देश दिए हैं। वापस मंगाए गए स्टॉक पर फूड रिकॉल- बिक्री के लिए नहीं का टैग लगाना अनिवार्य किया गया है। चूंकि उत्पाद का निर्माण प्लांट महाराष्ट्र में है, इसलिए वहां के खाद्य आयुक्त और केंद्रीय संस्था FSSAI को भी इस कार्रवाई की निगरानी के लिए पत्र भेजा गया है।

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