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सुप्रीम कोर्ट अगले सप्ताह सुनवाई करेगा सीईसी ज्ञानेश कुमार के कामकाज पर याचिका

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के कामकाज पर रोक लगाने की मांग वाली जनहित याचिका पर अगले सप्ताह सुनवाई करने पर सहमति दे दी है। यह मामला मंगलवार को मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली तीन सदस्यीय पीठ के समक्ष उल्लेख किया गया। पीठ में न्यायमूर्ति जॉयमाल्या बागची और न्यायमूर्ति वी. मोहना भी शामिल थे।

वरिष्ठ अधिवक्ता विकास सिंह ने याचिकाकर्ता राकेश कुमार सिंह की ओर से मामले का जिक्र करते हुए शीघ्र सूचीबद्ध करने की मांग की। अदालत ने कहा कि मामला अगले सप्ताह सूचीबद्ध किया जाएगा।

याचिका में आरोप लगाया गया है कि अक्टूबर 2025 से अगस्त 2026 के बीच चुनाव आयोग के नाम पर करीब 14 फैसले ऐसे लिए गए, जिन पर चुनाव आयुक्त सुखबीर सिंह संधू और विवेक जोशी ने आपत्ति दर्ज की थी। याचिकाकर्ता का कहना है कि चुनाव आयोग बहुसदस्यीय संवैधानिक संस्था है और उसके फैसले सर्वसम्मति से या बहुमत से होने चाहिए।

याचिका में ज्ञानेश कुमार को अंतरिम रूप से मुख्य चुनाव आयुक्त के रूप में कार्य करने से रोकने, आयोग के मूल रिकॉर्ड पेश करने और मामले की स्वतंत्र जांच कराने की भी मांग की गई है। इसमें संविधान के अनुच्छेद 324 और मुख्य चुनाव आयुक्त तथा अन्य चुनाव आयुक्त अधिनियम, 2023 की धारा 18 का हवाला दिया गया है।

चुनाव आयोग का पक्ष है कि विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) समेत संबंधित फैसले सर्वसम्मति से लिए गए। अदालत ने अभी केवल सुनवाई के लिए सहमति दी है। मामले पर कोई अंतरिम आदेश पारित नहीं हुआ है।

राजेश कुमार

उत्तर भारत के एक छोटे शहर में पले-बढ़े। बचपन से ही लोगों की बातें सुनना और आसपास की ज़िंदगी को ध्यान से देखना उनकी आदत रही है। परिवार में सादगी और मेहनत को हमेशा महत्व दिया गया। खाली समय में किताबें पढ़ना, पुरानी डायरियाँ पलटना और सड़क किनारे चाय की दुकान पर बैठकर आम लोगों से बात करना उन्हें अच्छा लगता है। वे मानते हैं कि हर इंसान की अपनी एक कहानी होती है, बस उसे सुनने वाला कोई होना चाहिए।

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