छत्तीसगढ़

आय से 16.19 लाख ज्यादा संपत्ति, बर्खास्त आरक्षक के खिलाफ चार्जशीट

छत्तीसगढ़ संवाददाता

बिलासपुर, 6 अक्टूबर। भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो ने बर्खास्त जीआरपी आरक्षक संतोष कुमार राठौर के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति के मामले में विशेष न्यायाधीश (पीसी एक्ट) की अदालत में चार्जशीट पेश की है। जांच में उसकी ज्ञात आय और मिली संपत्ति के बीच 16.19 लाख रुपये से ज्यादा का अंतर सामने आया है। राठौर फिलहाल गांजा तस्करी के एक मामले में बिलासपुर जेल में बंद है।

एसीबी के मुताबिक संतोष राठौर ने नौकरी के दौरान कुल 46,08,341 रुपये की आय अर्जित की। जांच में उसके पास 62,28,137 रुपये की संपत्ति पाई गई। इस तरह उसकी आय की तुलना में 16,19,796 रुपये की अतिरिक्त संपत्ति सामने आई।

ACB ने वर्ष 2024 में उसके खिलाफ आय से अधिक संपत्ति का अपराध दर्ज किया था। इसके बाद 1 दिसंबर 2024 को बिलासपुर स्थित उसके ठिकाने समेत अन्य जगहों पर तलाशी ली गई। तलाशी में मिले दस्तावेजों और दूसरे सबूतों के आधार पर उसकी आय, खर्च और संपत्तियों का मिलान किया गया।

जांच के दौरान राठौर की संपत्ति और खर्च से जुड़े दस्तावेजों की बारीकी से पड़ताल की गई। एसीबी का निष्कर्ष है कि उसकी संपत्ति ज्ञात आय के मुकाबले ज्यादा है। जांच पूरी होने के बाद सोमवार को विशेष अदालत में चार्जशीट दाखिल कर दी गई।

संतोष राठौर के खिलाफ इससे पहले ट्रेन के जरिए गांजा तस्करी के मामले में भी कार्रवाई हो चुकी है। उस पर तीन अन्य आरक्षकों के साथ मिलकर ट्रेन में गांजा ले जा रहे लोगों को पकड़ने और जब्त गांजा अपने पास रखने का आरोप है।

आरोप है कि एनडीपीएस एक्ट के तहत कार्रवाई नहीं करने के बदले आरोपितों से पैसे लिए गए और बाद में रकम आपस में बांटी गई। इस मामले में जीआरपी बिलासपुर में एनडीपीएस एक्ट की धारा 20(बी) और 29 के तहत अपराध दर्ज हुआ था। बाद में जांच एसीसीयू बिलासपुर को सौंपी गई और जांच पूरी होने पर एनडीपीएस विशेष अदालत में चार्जशीट पेश की गई।

गांजा तस्करी से जुड़े इसी मामले में आपराधिक गतिविधियों के आरोपों के चलते छत्तीसगढ़ के पुलिस अधीक्षक (रेलवे) ने 19 नवंबर 2024 को संतोष राठौर को सेवा से बर्खास्त कर दिया था। अब आय से अधिक संपत्ति के मामले में एसीबी की चार्जशीट के बाद उसके खिलाफ एक और कानूनी कार्रवाई आगे बढ़ेगी।

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