डिजिटल फसल सर्वेक्षण और राजस्व कार्यों में लापरवाही पर कलेक्टर लंगेह सख्त, जिले के 5 पटवारी निलंबित।
विकास नंद/ सर्वव्यापी
डिजिटल फसल सर्वेक्षण और राजस्व संबंधी कार्यों में लापरवाही बरतने वाले पटवारियों के खिलाफ महासमुंद जिला प्रशासन ने सख्त रुख अपनाया है। कलेक्टर विनय कुमार लंगेह के निर्देशानुसार राजस्व कार्यों की समीक्षा और कारण बताओ नोटिस के जवाबों का परीक्षण करने के बाद जिले के पांच पटवारियों को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। इनमें डिजिटल फसल सर्वेक्षण में लापरवाही के साथ शासकीय भूमि के अभिलेखों में अनियमितता और नामांतरण संबंधी मामले भी शामिल हैं।प्राप्त जानकारी के अनुसार, छत्तीसगढ़ शासन के निर्देशानुसार वर्ष 2026-27 के डिजिटल फसल सर्वेक्षण (DCS) के तहत शेष खसरों की गिरदावरी पीवी ऐप (PV App) के माध्यम से भौतिक सत्यापन कर पूरी की जानी थी। इसके लिए पटवारियों को खसरा नंबर आवंटित कर 30 सितंबर 2026 तक कार्य पूरा करने के निर्देश दिए गए थे। निर्धारित समय-सीमा में कार्य शुरू नहीं करने और संतोषजनक प्रगति नहीं होने से गिरदावरी कार्य प्रभावित होने की स्थिति बनी। इस पर संबंधित पटवारियों को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया, लेकिन प्रस्तुत जवाब समाधानकारक नहीं पाए गए।इन पांच पटवारियों पर हुई कार्रवाई1. उदय प्रकाश राजपूत, तहसील बसना: पटवारी हल्का नंबर-02 में डिजिटल फसल सर्वेक्षण एवं गिरदावरी कार्य निर्धारित समय-सीमा में पूरा करने में लापरवाही बरतने के मामले में निलंबन की कार्रवाई की गई है।
2. जितेंद्र सिंह बाघ, तहसील सरायपाली: ग्राम पड़कीपाली में शासकीय जमीन को दूसरे कृषक के नाम पर पटवारी अभिलेख में दर्ज करने संबंधी अनियमितता के मामले में निलंबित किया गया है।3. हरीश चंद्राकर, तहसील महासमुंद: ग्राम बड़गांव में खसरा नंबर की वास्तविक स्थिति छिपाकर दोबारा नामांतरण किए जाने के मामले में कार्रवाई की गई है।4. कंचन साहू, तहसील बागबाहरा: डिजिटल फसल सर्वेक्षण के तहत निर्देशानुसार भौतिक सत्यापन नहीं करने के कारण निलंबित किया गया है।5. लुकेश यादव, तहसील बागबाहरा: डिजिटल फसल सर्वेक्षण में निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार भौतिक सत्यापन नहीं करने के मामले में निलंबन की कार्रवाई की गई है।
अनुशासनात्मक नियमों के तहत निलंबन
आदेश के अनुसार, संबंधित पटवारियों के विरुद्ध कदाचरण, अनुशासनहीनता और कर्तव्य के प्रति लापरवाही के मामलों को देखते हुए छत्तीसगढ़ भू-अभिलेख नियमावली के प्रावधानों तथा छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम, 1966 के नियम 9 के उपनियम (1)(क) के तहत तत्काल प्रभाव से निलंबन की कार्रवाई की गई है।निलंबन अवधि के दौरान संबंधित पटवारियों का मुख्यालय तहसील कार्यालय निर्धारित किया गया है। उन्हें नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता देय होगा। आदेश तत्काल प्रभावशील हो गया है।जिला प्रशासन की इस कार्रवाई से स्पष्ट है कि डिजिटल फसल सर्वेक्षण, गिरदावरी और राजस्व अभिलेखों के संधारण जैसे महत्वपूर्ण कार्यों में लापरवाही तथा नियमों के उल्लंघन के मामलों को गंभीरता से लिया जा रहा है।
