छत्तीसगढ़

GRP आरक्षक ने गांजा तस्करी से बनाई ₹1.03 करोड़ की अवैध संपत्ति, ACB ने पेश की चार्जशीट

वैध आय ₹86.76 लाख, खर्च और निवेश ₹1.90 करोड़ से ज्यादा; लग्जरी मकान, कार और बाइक खरीदने का खुलासा

बिलासपुर। छत्तीसगढ़ में GRP के बर्खास्त आरक्षक लक्ष्मण गाइन के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति के मामले में एंटी करप्शन ब्यूरो (ACB) ने कोर्ट में चार्जशीट पेश की है। जांच में उसकी वैध आय और खर्च के बीच 1 करोड़ 3 लाख रुपए से ज्यादा का अंतर मिला है। आरोप है कि उसने ट्रेनों में गांजा तस्करों से अवैध वसूली और गांजा तस्करी के जरिए संपत्ति बनाई।

ACB के मुताबिक, लक्ष्मण गाइन की कुल आय 86.76 लाख रुपए आंकी गई, जबकि उसके खर्च और निवेश 1.90 करोड़ रुपए से ज्यादा पाए गए। इस तरह आय से 1.03 करोड़ रुपए से अधिक का खर्च सामने आया। जांच के बाद भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत विशेष न्यायाधीश की अदालत में चार्जशीट दाखिल की गई है।

तस्करों को छोड़ने के बदले वसूली का आरोप

आरोप है कि बिलासपुर GRP में पदस्थापना के दौरान लक्ष्मण गाइन ने साथी आरक्षकों के साथ मिलकर ट्रेनों में गांजा तस्करों को पकड़ा। तस्करों के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई करने के बजाय जब्त गांजा अपने पास रखने और उन्हें छोड़ने के बदले मोटी रकम वसूलने का आरोप है। वसूली की रकम आपस में बांटने की बात भी सामने आई थी।

इस मामले में NDPS एक्ट के तहत केस दर्ज किया गया था। लक्ष्मण गाइन फिलहाल बिलासपुर जेल में बंद है।

लग्जरी मकान, कार और बाइक खरीदी

जांच के दौरान आरोपी के नाम और रिश्तेदारों के नाम पर संपत्तियां खरीदने की जानकारी सामने आई।

पुलिस ने पहले भी इस मामले में कार्रवाई करते हुए आरक्षकों की करीब डेढ़ करोड़ रुपए की संपत्ति जब्त की थी। इसके बाद आय से अधिक संपत्ति के मामले की जांच ACB को सौंपी गई।

ACB ने 1 दिसंबर 2024 को लक्ष्मण गाइन के बिलासपुर स्थित आवास समेत अन्य ठिकानों पर छापेमारी की थी।

2024 में पुलिस सेवा से हुआ था बर्खास्त

गांजा तस्करों से कथित सांठगांठ और अवैध वसूली के मामले में लक्ष्मण गाइन को 19 नवंबर 2024 को पुलिस सेवा से बर्खास्त किया गया था। अब ACB की चार्जशीट के आधार पर आय से अधिक संपत्ति के मामले में अदालत में ट्रायल चलेगा।

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