डीजे की आवाज से मोमोज़ सेंटर की फ़ाल सीलिंग उखड़ कर गिरा
रायपुर। कान फोड़ू डीजे की आवाज सेराजेंद्र नगर के हेलो मोमोज़ सेंटर की फ़ाल सीलिंग उखड़ करगिर गया। और कुछ हिस्सा लटका रहा। यह सीलिंग पीवीसी से बना था। गनीमत रही उस वक्त दुकान में सीलिंग के नीचे कोई ग्राहक या कर्मचारी नहीं था। अलबत्ता संचालक को नुकसान हुआ है। इस घटना का वीडियो वायरल है। फिलहाल पुलिस में किसी ने शिकायत नहीं की है। यह डीजे पास ही हो रहे उत्सव में बजाया जा रहा था। जो निर्धारित अनुमति से अधिक डेसिबल में बजाया जा रहा था। ऐसे डीजे पर कार्रवाई के लिए हाईकोर्ट ने निर्देश दे रखे हैं लेकिन पुलिस या जिला प्रशासन के द्वारा अनदेखी की जाती है।
भारत के ध्वनि प्रदूषण (विनियमन और नियंत्रण) नियमों के अनुसार, डीजेके साउंड की सीमा आवासीय क्षेत्र के लिए दिन में 55 डेसिबल और रात में 45 डेसिबल व्यापारिक क्षेत्र के लिए दिन में 65 डेसिबल और रात में 55 डेसिबल है।
समय की पाबंदी: रात 10:00 बजे से सुबह 6:00 बजे तक डीजे या लाउडस्पीकर बजाने पर पूरी तरह पाबंदी होती है।
विशेष छूट: राज्य सरकारें साल में कुछ विशेष त्योहारों या अवसरों पर रात 12:00 बजे तक छूट दे सकती हैं, जिसके लिए प्रशासन से लिखित अनुमति लेना अनिवार्य है।
नियम तोड़ने पर कार्रवाई: रात 10 बजे के बाद तेज आवाज में डीजे बजाने पर पुलिस द्वारा साउंड सिस्टम जब्त किया जा सकता है, जुर्माना लगाया जा सकता है या कानूनी कार्रवाई की जा सकती है।
इस घटना से समझा जा सकता है कि सारे नियम निर्देशों को दरकिनार कर इससे अधिक आवाज में बजाया जा रहा था।



