कुबेरपुर ट्रैक्टर हादसे के बाद लापरवाही, तहसीलदार निलंबित

छत्तीसगढ़ संवाददाता
अंबिकापुर, 3 नवंबर। सरगुजा संभागायुक्त नरेंद्र कुमार दुग्गा ने प्रशासनिक शिथिलता और कर्तव्य के प्रति उदासीनता के आरोप में सूरजपुर जिले के बिहारपुर के प्रभारी तहसीलदार एवं नायब तहसीलदार करमचंद जाटवर को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है।
बताया गया कि 17 अक्टूबर 2026 को ग्राम कुबेरपुर में ट्रैक्टर दुर्घटना के बाद उत्पन्न कानून एवं शांति व्यवस्था की स्थिति को नियंत्रित करने में करमचंद जाटवर द्वारा लापरवाही बरती गई। प्राप्त प्रतिवेदन में प्रशासनिक शिथिलता और शासकीय कर्तव्यों के प्रति उदासीनता की बात सामने आई है। संभागायुक्त ने उनके इस कृत्य को गंभीर कदाचार मानते हुए छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (आचरण) नियम, 1965 के विपरीत पाया है।
करमचंद जाटवर को छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम, 1966 के नियम 9(1)(क) के तहत निलंबित किया गया है। निलंबन अवधि में उनका मुख्यालय संभागीय पटवारी प्रशिक्षण शाला, अंबिकापुर निर्धारित किया गया है। इस दौरान उन्हें नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता मिलेगा।



