धान बेचने पोर्टल पर अब सिर्फ लंबरदार का पंजीयन जरूरी, सह खातेदारों को राहत

24 जून का आदेश वापस, किसानों के विरोध के बाद शासन ने बदला फैसला
छत्तीसगढ़ संवाददाता
रायपुर, 8 अक्टूबर। समर्थन मूल्य पर धान बेचने के लिए संयुक्त खातेदारों के सभी किसानों का एग्रीस्टैक पोर्टल पर पंजीयन अनिवार्य करने संबंधी आदेश छत्तीसगढ़ शासन ने वापस ले लिया है। अब पूर्ववत संयुक्त खाते में सिर्फ लंबरदार किसान का पंजीयन ही आवश्यक होगा। इस संबंध में 5 अक्टूबर को विधिवत आदेश जारी कर दिया गया है।
किसानों को पिछले कृषि वर्ष तक समर्थन मूल्य पर धान बेचने के लिए संयुक्त खाते में केवल लंबरदार किसान का पंजीयन कराना होता था। लेकिन इस वर्ष 24 जून को जारी आदेश में संयुक्त खातेदारों में शामिल सभी किसानों का एग्रीस्टैक पोर्टल पर पंजीयन अनिवार्य कर दिया गया था। इस व्यवस्था के पालन में आ रही व्यावहारिक दिक्कतों के कारण संयुक्त खातेदार किसानों और लंबरदार किसानों में नाराजगी बढ़ रही थी। किसान संगठन लगातार शासन-प्रशासन का ध्यान इस समस्या की ओर आकृष्ट करा रहे थे। खाद्य, नागरिक आपूर्ति विभाग ने आदेश जारी किया है। इसके तहत पिछले साल धान खरीदी समाप्त होने के बाद संयुक्त खाते में नए खातेदार बने किसानों के मामले में भी केवल लंबरदार किसान का एग्रीस्टैक पोर्टल पर पंजीयन कराना आवश्यक होगा।



