छत्तीसगढ़

शराब घोटाले में रामगोपाल को, मैनपॉवर घोटाले में लालू अरुणपति को हाईकोर्ट से जमानत मिली

छत्तीसगढ़ संवाददाता

बिलासपुर, 5नवंबर। छत्तीसगढ़ के दो बड़े घोटाला मामलों में आरोपियों को हाईकोर्ट से राहत मिली है। शराब घोटाले में कांग्रेस के पूर्व प्रदेश कोषाध्यक्ष रामगोपाल अग्रवाल और मैनपावर घोटाले में आबकारी विभाग के पूर्व प्रबंध निदेशक अरुणपति त्रिपाठी को बिलासपुर हाईकोर्ट ने जमानत दे दी है।

रामगोपाल अग्रवाल को शराब घोटाला मामले में जमानत मिल गई है। हालांकि कोल और चावल घोटाले के मामलों में उन्हें अभी जेल में ही रहना होगा। वहीं मैनपावर घोटाला मामले में अरुणपति त्रिपाठी पिछले करीब 95 दिनों से रायपुर सेंट्रल जेल में बंद थे। उन्हें अब जमानत मिल गई है।

मैनपावर घोटाले में आरोप है कि शराब दुकानों में काम करने वाले कर्मचारियों के ओवरटाइम, बोनस और अतिरिक्त दिनों का पैसा नहीं दिया गया। इसके बजाय फर्जी रिकॉर्ड बनाकर प्लेसमेंट एजेंसियों को करोड़ों रुपये का अवैध भुगतान किया गया। अरुणपति त्रिपाठी के कार्यकाल में अकेले सेवा शुल्क समेत विभिन्न मदों में एजेंसियों को 152 करोड़ रुपये से ज्यादा का अतिरिक्त भुगतान हुआ। इसमें दो बड़ी एजेंसियों को 48 करोड़ रुपये से अधिक की रकम दी गई। जांच एजेंसियों का दावा है कि त्रिपाठी ने इन एजेंसियों से 28 से 32 करोड़ रुपये तक का नकद कमीशन वसूला और इसे आगे पहुंचाया।

शराब घोटाले में प्रवर्तन निदेशालय का आरोप है कि शराब सिंडिकेट से जुटाए गए करीब 860 से 880 करोड़ रुपये रायपुर के शंकर नगर स्थित कांग्रेस कार्यालय राजीव भवन पहुंचाए गए थे। इसमें रामगोपाल अग्रवाल की निगरानी का जिक्र किया गया है। ईडी ने उनकी दो अचल संपत्तियों को भी अटैच किया है, जिनकी कीमत करीब 9 करोड़ रुपये बताई गई है। रामगोपाल अग्रवाल को 11 अगस्त को गिरफ्तार किया गया था।

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