प्रेमी पर फेंका एसिड, युवती और दुकानदार गिरफ्तार

छत्तीसगढ़ संवाददाता
जांजगीर-चांपा, 3 नवंबर। चांपा के छिपियापारा में प्रेम संबंध के बीच पुरानी रंजिश ने खौफनाक रूप ले लिया। दिव्या सोनी पर अपने साथी संतोष सोनी (30) के ऊपर एसिड फेंकने का आरोप है। हमले में संतोष का दायां हाथ, बांह और कलाई बुरी तरह झुलस गई। पुलिस ने जांच के बाद आरोपी महिला के साथ एसिड बेचने वाले दुकानदार मोहम्मद हुसैन बोहरा को भी गिरफ्तार किया है।
पुलिस जांच में सामने आया कि दिव्या और संतोष के बीच प्रेम संबंध था। दोनों के बीच पहले हुए विवाद को लेकर दिव्या के मन में नाराजगी थी। इसी रंजिश में उसने संतोष पर एसिड से हमला करने की योजना बनाई।
पुलिस के मुताबिक दिव्या ने सदर बाजार के दुकानदार मोहम्मद हुसैन बोहरा से टॉयलेट साफ करने के बहाने एसिड खरीदा था। इसके बाद 28 अक्टूबर को उसने संतोष पर एसिड फेंक दिया। हमले में संतोष गंभीर रूप से झुलस गया।
संतोष की शिकायत पर चांपा पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता की धारा 124(2) के तहत अपराध दर्ज किया। जांच के दौरान एसिड कहां से खरीदा गया था, इसकी पड़ताल की गई। पुलिस के अनुसार दुकानदार मोहम्मद हुसैन बोहरा एसिड बेचने का लाइसेंस और स्टॉक रजिस्टर प्रस्तुत नहीं कर सका।
इसके बाद पुलिस ने दिव्या सोनी और दुकानदार दोनों को गिरफ्तार कर लिया। मामले की आगे जांच जारी है।
मालूम हो कि एसिड की बिक्री को लेकर सुप्रीम कोर्ट पहले ही कड़े दिशा-निर्देश जारी कर चुका है। इनके तहत एसिड खरीदने वाले को फोटो पहचान पत्र देना और खरीदने का कारण बताना जरूरी है। दुकानदार को बिक्री का पूरा रिकॉर्ड रखना होता है। 18 साल से कम उम्र के व्यक्ति को एसिड बेचना प्रतिबंधित है। नियमों का उल्लंघन करने पर कानूनी कार्रवाई और जुर्माने का प्रावधान है। इसके बावजूद एसिड की बिक्री में नियमों की अनदेखी होना गंभीर सवाल खड़े करता है।



