छत्तीसगढ़

कस्टम मिलिंग घोटाला : रामगोपाल 14 दिन की न्यायिक रिमांड पर जेल भेजे गए

छत्तीसगढ़ संवाददाता

रायपुर, 13 अक्टूबर। कस्टम राइस मिलिंग घोटाले में ईडी ने कांग्रेस के प्रदेश कोषाध्यक्ष रामगोपाल अग्रवाल को रिमांड की अवधि पूरी होने पर विशेष अदालत में पेश किया। अदालत ने उन्हें 14 दिन की न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया।

रामगोपाल अग्रवाल की गिरफ्तारी राइस मिलरों से करीब 147 करोड़ रुपए की अवैध वसूली के मामले में हुई है। गिरफ्तारी के बाद ईडी ने उन्हें पांच दिन की रिमांड पर लेकर पूछताछ की थी। रिमांड की अवधि पूरी होने पर उन्हें दोबारा अदालत में पेश किया गया। जहां 14 दिन की न्यायिक हिरासत पर जेल भेज दिया गया है।

ईडी की जांच में पाया गया कि खरीफ सीजन 2021-22 में कस्टम राइस मिलिंग के लिए विशेष प्रोत्साहन राशि 40 रुपए से बढ़ाकर 120 रुपए प्रति क्विंटल की गई थी। इसके बाद छत्तीसगढ़ स्टेट राइस मिलर्स एसोसिएशन के पदाधिकारियों और मार्कफेड के अधिकारियों से जुडे़ सिंडिकेट ने प्रोत्साहन राशि जारी करने के बदले राइस मिलरों से 20 रुपए प्रति क्विंटल की दर से नकद वसूली शुरू की। ईडी का आरोप है कि रकम देने से इनकार करने वाले मिलरों के बिल रोक दिए जाते थे। दिसंबर 2022 से जुलाई 2023 के बीच इस तरह करीब 147 करोड़ रुपए की वसूली की गई।

ईडी के मुताबिक रामगोपाल अग्रवाल ने वसूली की व्यवस्था बनाने, निगरानी करने और उसे नियंत्रित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। एजेंसी का दावा है कि एसोसिएशन के पदाधिकारियों के माध्यम से वसूली के निर्देश दिए जाते थे। विभिन्न जिलों से वसूली गई रकम का ब्योरा तत्कालीन एसोसिएशन कोषाध्यक्ष रोशन चंद्राकर रामगोपाल अग्रवाल को सत्यापन के लिए देते थे। इसके बाद नगदी अग्रवाल द्वारा बताए गए लोगों तक पहुंचाई जाती थी। ईडी ने इस रकम को धनशोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के तहत अपराध से अर्जित आय माना है।

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