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शेयर ट्रेडिंग के नाम पर करोड़ों की धोखाधड़ी कर आत्महत्या के लिए प्रेरित करने चार आरोपियों की औपचारिक गिरफ्तारी

राजनांदगांव :-  नाम आरोपियान- 01. बलराम साहू पिता जोहन राम साहू उम्र 46 साल निवासी ग्राम बोहारा थाना सनौद जिला बालोद (छ0ग0)

2. युवराज साहू पिता स्व0 शिवदयाल साहू उम्र 38 साल निवासी ग्राम कुमरदा वार्ड नं. 07 थाना कुरूद जिला धमतरी (छ0ग0)

3. मिलाप राम साहू पिता अगनू राम साहू उम्र 62 साल निवासी ग्राम गाड़ाडीह थाना उतई जिला दुर्ग (छ0ग0)

4. शुभम साहू पिता पिता मिलाप राम साहू उम्र 26 साल निवासी ग्राम गाड़ाडीह थाना पाटन जिला दुर्ग (छ0ग0)

पुलिस अधीक्षक  अंकिता शर्मा (भा०पु०से०) के निर्देश एवं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्री कीर्तन राठौर (रा०पु०से०) तथा नगर पुलिस अधीक्षक राजनांदगांव श्री सत्यप्रकाश तिवारी (रा०पु०से०) के मार्गदर्शन एवं निरीक्षक उपेन्द्र कुमार शाह थाना प्रभारी कोतवाली के नेतृत्व में ’अपराध और अपराधियों के प्रति जीरो टॉलरेंस’ की नीति के तहत धोखाधड़ी एवं गंभीर अपराधों में संलिप्त आरोपियों के खिलाफ विशेष अभियान चलाया जा रहा है।

 घटना का संक्षिप्त विवरणः-

प्रकरण के अनुसार, मृतक कोमल साहू ने दिनांक 17.10.2025 को मानसिक तनाव के चलते जहर सेवन कर लिया था, जिनकी उपचार के दौरान मृत्यु हो गई। मर्ग जांच के दौरान मृतक के पास से एक सुसाइड नोट बरामद हुआ तथा बैंक स्टेटमेंट व मोबाइल डेटा की गहन जांच की गई। विवेचना में यह तथ्य सामने आया कि आरोपी मो. अजीज खान ने मृतक को शेयर मार्केट में निवेश और ’तंत्र-मंत्र’ (चटिया मटिया) के माध्यम से पैसे दोगुना करने का लालच देकर लगभग 04 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी की थी। रकम वापस न मिलने और कर्जदाताओं के दबाव के कारण मृतक अत्यधिक मानसिक तनाव में था, जिसके चलते उसने आत्मघाती कदम उठाया। आरोपियों के खिलॉफ अपराध क्रमांक 130/2026 धारा 318(4), 108, 3(5) बीएनएस कायम कर विवेचना में लिया गया।

 पुलिस कार्यवाहीः-

प्रकरण में विवेचना के दौरान थाना कोतवाली पुलिस द्वारा टीम गठित कर तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर इंदौर से मुख्य आरोपी अजीज खान पिता के0के0 सलगुनान उम्र 57 साल निवासी बी-42 रायल टाउन भटखेड़ी तहसील मउ थाना किशनगंज जिला इंदौर (म0प्र0) को दिनांक 03.04.2026 को गिरफ्तार कर तथा आरोपी योगेन्द्र कुमार साहू पिता डेरहा राम साहू उम्र 37 साल निवासी कुतुलबोड़ भांठागांव वार्ड नं. 03 थाना लालबाग जिला राजनांदगांव (छ0ग0) को दिनांक 09.09.2026 को गिरफ्तार कर पूर्व में न्यायिक अभिरक्षा में भेजा जा चुका है। विवेचनाक्रम में साक्ष्य संकलन के आधार पर आरोपी 01. बलराम साहू पिता जोहन राम साहू उम्र 46 साल निवासी ग्राम बोहारा थाना सनौद जिला बालोद 02. युवराज साहू पिता स्व0 शिवदयाल साहू उम्र 38 साल निवासी ग्राम कुमरदा वार्ड नं. 07 थाना कुरूद जिला धमतरी 03. मिलाप राम साहू पिता अगनू राम साहू उम्र 62 साल निवासी ग्राम गाड़ाडीह थाना उतई जिला दुर्ग 04. शुभम साहू पिता पिता मिलाप राम साहू उम्र 26 साल निवासी ग्राम गाड़ाडीह थाना पाटन जिला दुर्ग को दिनांक 04.10.2026 को मामलें में माननीय उच्च न्यायालय बिलासपुर के आदेश पर औपचारिक गिरफ्तारी कर जमानत मुचलका  पर रिहा किया गया l प्रकरण में अन्य आरोपियों के विरूद्व साक्ष्य संकलन किया जा रहा है, प्रर्याप्त साक्ष्य प्राप्त कर विधिसम्मत कार्यवाही की जाएगी।

 आम नागरिकों से अपीलः-

राजनांदगांव पुलिस नागरिकों से अपील करती है कि वे किसी भी व्यक्ति के झांसे में आकर शेयर मार्केट में अनाधिकृत निवेश या पैसा दोगुना करने के प्रलोभन में न आएं।

 उपरोक्त कार्यवाही में थाना प्रभारी कोतवाली निरीक्षक उपेन्द्र कुमार शाह एवं थाना स्टॉफ की सराहनीय भूमिका रही।

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