छत्तीसगढ़

टैक्स इंस्पेक्टर भर्ती में गड़बड़ी पर हाईकोर्ट की मुहर, नए सिरे से होगी परीक्षा

छत्तीसगढ़ संवाददाता

बिलासपुर, 3 नवंबर। राज्य कर निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिए 2021 और 2022 में आयोजित विभागीय भर्ती परीक्षा में गंभीर गड़बड़ियां सामने आने के बाद राज्य सरकार ने पूरी चयन प्रक्रिया रद्द कर दी थी। इस फैसले को चुनौती देने वाली याचिकाओं को हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया है। कोर्ट ने परीक्षा और उसके आधार पर जारी नियुक्ति आदेशों को निरस्त करने के सरकार के फैसले को सही ठहराते हुए नए सिरे से भर्ती प्रक्रिया जल्द पूरी करने का निर्देश दिया है।

जस्टिस बिभु दत्त गुरु की सिंगल बेंच ने मामले की सुनवाई के दौरान जांच समिति की रिपोर्ट को महत्वपूर्ण माना। वाणिज्यिक कर विभाग में सहायक ग्रेड-3 के पद पर काम करने वाले कर्मचारियों के लिए सीमित विभागीय प्रतियोगी परीक्षा आयोजित की गई थी। सफल अभ्यर्थियों को राज्य कर निरीक्षक के पद पर नियुक्ति दी गई थी। परीक्षा में गड़बड़ी की शिकायतों के बाद सरकार ने पांच सदस्यीय जांच समिति बनाई थी। समिति की रिपोर्ट में कई गंभीर खामियां सामने आईं। हाईकोर्ट ने पाया कि उत्तर पुस्तिकाओं के पुनर्मूल्यांकन के लिए जरूरी प्रक्रिया और सक्षम अधिकारियों की मंजूरी से जुड़े दस्तावेज उपलब्ध नहीं थे। उत्तर पुस्तिकाओं के पन्नों पर न तो क्रमांक दर्ज थे और न ही उन्हें व्यवस्थित तरीके से बांधा गया था। इसके अलावा खरीदी गई कुल उत्तर पुस्तिकाओं की संख्या और इस्तेमाल की गई तथा शेष बची पुस्तिकाओं की संख्या में भी अंतर मिला। कुछ अभ्यर्थियों के उत्तर मॉडल आंसर से शब्दशः मेल खाते पाए गए।

इन गड़बड़ियों के आधार पर विभाग ने 11 सितंबर को परीक्षा और उससे जुड़ी नियुक्तियां रद्द कर दी थीं। प्रभावित कर्मचारियों ने सरकार के इस आदेश को हाईकोर्ट में चुनौती दी थी। राज्य सरकार की ओर से अतिरिक्त महाधिवक्ता गैरी मुखोपाध्याय और शासकीय अधिवक्ता विवेक वर्मा ने पैरवी की।

Related Articles

प्रातिक्रिया दे

आपका ईमेल पता प्रकाशित नहीं किया जाएगा. आवश्यक फ़ील्ड चिह्नित हैं *

Back to top button