छत्तीसगढ़

छात्रा से अश्लील व्यवहार, धमकाया भी, 2 व्याख्याता निलंबित

छत्तीसगढ़संवाददाता
सारंगढ़, 29अक्टूबर। शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय पुरगांव की छात्रा के साथ अमर्यादित व्यवहार और पीडि़ता को धमकाने के मामले में दो व्याख्याताओं को निलंबित कर दिया गया है। संचालक लोक शिक्षण छत्तीसगढ़ द्वारा जारी आदेश के तहत यह कार्रवाई की गई है।
व्याख्याता बृन्दा प्रसाद सुल्तान पर छात्रा के साथ अशिष्ट, अमर्यादित, आपत्तिजनक और अश्लील व्यवहार करने तथा व्याख्याता कविता बघेल पर उक्त कृत्य का समर्थन करते हुए पीडि़ता को धमकाने की शिकायत जिला बाल संरक्षण इकाई को मिली थी।
जिला शिक्षा अधिकारी सारंगढ़ द्वारा गठित तीन सदस्यीय जांच दल की रिपोर्ट में शिकायत की पुष्टि हुई। इसके बाद, दोनों लोक सेवकों के कृत्य को अनुशासनहीनता और छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (आचरण) नियम 1965 के नियम 3 का उल्लंघन मानते हुए, छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम 1966 के तहत तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है।
निलंबन अवधि के दौरान दोनों का मुख्यालय डीईओ कार्यालय सारंगढ़ निर्धारित किया गया है तथा नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता देय होगा।

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