छत्तीसगढ़

1 नवंबर 2026 से देशभर में लागू होंगे ये नियम

1 नवंबर 2026 से देश में टेलीकॉम, बैंकिंग, टैक्स से जुड़े कई अहम बदलाव लागू होने वाले हैं.

नवंबर 2026 की शुरुआत के साथ ही आम नागरिकों के दैनिक जीवन से जुड़ी चीजों जैसे, बैंकिंग, टेलीकॉम और जीएसटी से जुड़े कई नए और महत्वपूर्ण नियमों को लागू करने की घोषणा की गई है.

टेलीकॉम सेक्टर में स्पैम कॉल्स पर लगाम लगाने और धोखाधड़ी रोकने के लिए ट्राई (टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया) के निर्देश पर 1 नवंबर 2026 से अब मोबाइल फोन पर कॉल करने वाले व्यक्ति या संस्था का असली नाम स्क्रीन पर दिखाई देगा, जो उनके टेलीकॉम डेटाबेस में रजिस्टर्ड है.

भारतीय रिजर्व बैंक के नए दिशा-निर्देशों के तहत बैंक खाताधारकों को अब अपने खातों और लॉकर में एक से अधिक, यानी अधिकतम चार लोगों तक को नॉमिनी बनाने की सुविधा मिल रही है.

इसमें ग्राहक एक साथ हिस्सेदारी तय करते हुए या प्राथमिकता के आधार पर चार तक नाम दर्ज करा सकते हैं.

1 नवंबर से जीएसटी के नियमों में कई सुधार लागू होंगे, जिसमें ई-कॉमर्स विक्रेताओं के लिए गोदाम के पते पर रजिस्ट्रेशन, पोस्ट-सेल डिस्काउंट और स्क्रैप/ई-वेस्ट पर टीडीएस के नए प्रावधान शामिल हैं.

भारतीय मानक ब्यूरो (बीआईएस) के अनिवार्य हॉलमार्किंग नियमों के तहत अब देश के सैकड़ों जिलों में बिना 6-अंकों के अल्फान्यूमेरिक एचयूआईडी (हॉलमार्क यूनिक आइडेंटिफ़िकेशन) कोड वाली सोने की ज्वेलरी बेचना पूरी तरह प्रतिबंधित होगी.

उपभोक्ता अब खरीदारी करते समय ज्वेलरी पर बीआईएस लोगो, शुद्धता और एचयूआईडी कोड की ऑनलाइन जांच कर सकते हैं.(bbc.com/hindi)

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