ईसाई महिला सम्मेलन की अनुमति पर तीन दिन में फैसला करे प्रशासन- हाईकोर्ट

छत्तीसगढ़ संवाददाता
बिलासपुर, 6नवंबर। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने कोरबा में प्रस्तावित ईसाई महिला सम्मेलन और प्रार्थना सभा की अनुमति के आवेदन पर जिला प्रशासन को तीन दिन के भीतर निर्णय लेने का निर्देश दिया है। जस्टिस अमितेंद्र किशोर प्रसाद की एकलपीठ ने कलेक्टर,एसपी और एसडीएम को कानून के अनुसार आवेदन पर विचार करने तथा निर्णय से पहले आवेदक को सुनवाई का पर्याप्त अवसर देने को कहा है।
कोरबा के निहारिका-काशीनगर क्षेत्र स्थित चर्च ऑफ क्राइस्ट के प्रभारी पादरी राजकुमार दान ने26अक्टूबर2026को एसडीएम के समक्ष आवेदन देकर12नवंबर को एक दिवसीय ईसाई महिला सम्मेलन और शाम को प्रार्थना सभा आयोजित करने की अनुमति मांगी थी। कार्यक्रम चर्च के निजी परिसर में प्रस्तावित है। आवेदन की प्रतियां कलेक्टर और एसपी को भी दी गई थीं।
आवेदन पर प्रशासन की ओर से निर्णय नहीं लिए जाने के बाद पादरी और आधारशिला सेवा समिति ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की। याचिका में कहा गया कि कार्यक्रम की तारीख नजदीक होने के बावजूद अनुमति पर कोई फैसला नहीं हुआ है। आयोजन की तैयारियों के लिए अनुमति जरूरी है। साथ ही कार्यक्रम के दौरान कानून-व्यवस्था बनाए रखने पर्याप्त पुलिस बल तैनात करने की मांग भी की गई।


