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: मारपीट व छेड़छाड़ के मामलें में एक आरोपी को गिरफ्तार कर भेजा गया जेल

राजनांदगांव :-दिनांक 04.10.2026 को प्रार्थियां थाना आकर रिपोर्ट दर्ज करायी कि दिनांक 04.10.2026 को इसका पति यशवंत सिन्हा द्वारा शराब पीकर इसे व इसकी पुत्रियों के साथ अश्लील गाली गलौच व एवं जान से मारने की धमकी देकर मारपीट कर सभी को घर से निकाल दिया है, तथा दिनांक 13.09.2026 को आरोपी पति द्वारा मंझली पुत्री के साथ गलत (बुरी) नियत रखता था कि रिपोर्ट पर आरोपी पति यशवंत सिन्हा पिता स्व0 समारू राम सिन्हा निवासी ममता नगर राजनांदगांव के खिलॉफ अप0क्र0 614/26 धारा 296, 115 (2), 351 (2), 74 बीएनएस, 8 पॉक्सो एक्ट कायम कर प्रकरण की गंभीरता को देखते हुए तत्काल घटना से वरिष्ठ अधिकारियों को अवगत कराया गया। 

 पुलिस की कार्यवाही- पुलिस अधीक्षक सुश्री अंकिता शर्मा (भा0पु0से0) के निर्देश एवं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्री कीर्तन राठौर (रा0पु0से0) तथा नगर पुलिस अधीक्षक राजनादगांव श्री सत्यप्रकाश तिवारी (रा0पु0से0) के मार्गदर्शन एवं निरीक्षक उपेन्द्र कुमार शाह थाना प्रभारी कोतवाली के नेतृत्व में प्रकरण के आरोपी यशवंत सिन्हा पिता स्व0 समारू राम सिन्हा उम्र 46 साल निवासी ममता नगर गली नं. 01 राजनांदगांव तत्काल हिरासत में लेकर पूछताछ करने पर जुर्म स्वीकार किया गया। आरोपी के खिलॉफ प्रर्याप्त अपराध सबूत पाये जाने से विधिवत गिरफ्तार कर आज दिनांक 05.10.2026 को माननीय न्यायालय के समक्ष पेश कर न्ययिक अभिरक्षा में जेल भेजा गया। आरोपी लड़ाकु प्रवृत्ति का व्यक्ति है, पूर्व में आरोपी को दो बार धारा 170, 126, 135 (3) बीएनएसएस के तहत प्रतिबंधात्मक कार्यवाही किया गया है। 

उपरोक्त कार्यवाही में थाना प्रभारी कोतवाली निरीक्षक उपेन्द्र कुमार शाह, उप निरीक्षक सुमेन्द्र कुमार खरे, सउनि0 नंदनी ठाकुर की सराहनीय भूमिका रही।

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