छत्तीसगढ़

सीधी भर्ती के पदों के लिए न्यूनतम आयु 21 और 18 वर्ष

सामान्य प्रशासन विभाग की अधिसूचना

छत्तीसगढ़ संवाददाता
रायपुर, 13अक्टूबर । शासन के विभिन्न विभागों/कार्यालयों में सीधी भर्ती के माध्यम से भरे जाने वाले तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी के पदों को कुल 7-समूहों में वर्गीकृत करते हुए, उनकी न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता निर्धारित की गई है। सचिव जीएडी रजत कुमार के द्वारा जारी आदेश अनुसार
कर्मचारी चयन मंडल, नवा रायपुर द्वारा शासन के संज्ञान में लाया गया है कि विभिन्न विभागों से भर्ती के प्राप्त प्रस्तावों में समान पद हेतु प्रशासकीय विभागों के सेवा भर्ती नियम में न्यूनतम आयु सीमा भिन्न-भिन्न उल्लेखित है, जिससे संयुक्त भर्ती परीक्षा व आवंटन प्रक्रिया में कठिनाई होगी। इसके मद्देनजर
राज्य शासन ने 9 सितंबर की विभागीय अधिसूचना यथासंशोधित में वर्गीकृत 7-समूहों में शामिल पदों पर आवेदन करने के लिए अभ्यर्थी की पात्रता की न्यूनतम आयु सीमा निर्धारित किया है।
समूह-1, तृतीय श्रेणी (अभियांत्रिकी सेवा)समूह-2, तृतीय श्रेणी (स्नातकोत्तर एवं स्नातक स्तर) समूह-3, द्वितीय एवं तृतीय श्रेणी (शैक्षिक सेवा) के लिए 21 वर्ष होगी । वहीं
समूह-4, तृतीय श्रेणी (वर्दीधारी सेवा)
समूह-5, तृतीय श्रेणी (विज्ञान एवं स्वास्थ्य सेवाएं) समूह-6, तृतीय श्रेणी (हायर सेकेण्डरी, हाई स्कूल स्तर)
समूह-7, तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी (हाई स्कूल स्तर) के लिए 18 वर्ष रहेगी। यह भी कहा गया है कि
समूह-4 एवं 5 में शामिल ऐसे पद, जिनकी न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता स्नातक अथवा उच्च स्तर की है, उनकी न्यूनतम आयु सीमा 21 वर्ष रहेगी। यह आयु सीमा
विज्ञापन जारी होने वाले वर्ष की 01 जनवरी को अभ्यर्थी की आयु अनुसार न्यूनतम सीमा पूरी होनी चाहिए। (उदाहरण के लिए, वर्ष 2026 में जारी विज्ञापनों के लिए आयु की गणना 01.01.2026 की स्थिति में की जाएगी)। यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा तथा प्रशासकीय विभागों के सेवा भर्ती नियम स्वतः संशोधित माने जाएंगे। इसके तहत छत्तीसगढ़ कर्मचारी चयन मंडल को आवश्यक कार्यवाही करने की अनुमति होगी।

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