छत्तीसगढ़

टीईटी में 0.093 अंक कम पड़े तो भी राहत नहीं

हाईकोर्ट ने राउंड ऑफ की मांग ठुकराई

छत्तीसगढ़ संवाददाता

बिलासपुर, 4 नवंबर। शिक्षक पात्रता परीक्षा (टीईटी)-2022 में 90 अंकों की अनिवार्य सीमा से महज 0.093 अंक पीछे रह गई मुंगेली की अभ्यर्थी गरिमा को हाईकोर्ट से राहत नहीं मिली। जस्टिस अमितेंद्र किशोर प्रसाद ने स्पष्ट किया कि परीक्षा नियमों में अंकों को राउंड ऑफ करने का कोई प्रावधान नहीं है। मामूली अंतर के आधार पर न्यूनतम पात्रता की शर्त में छूट नहीं दी जा सकती।

मुंगेली जिले के सेमरसल गांव की निवासी गरिमा ने 2022 में टीईटी परीक्षा दी थी। सामान्य वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए 150 में से 90 अंक यानी 60 प्रतिशत हासिल करना जरूरी था। गरिमा को 89.907 अंक मिले थे। उन्होंने एक अंक और राउंड ऑफ की सुविधा देने की मांग करते हुए हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था।

याचिका में प्रश्न क्रमांक 145 को चुनौती दी गई थी। इसमें दुनिया के पहले व्यावसायिक कंप्यूटर का नाम पूछा गया था। व्यापमं की प्रारंभिक उत्तर कुंजी में यूनिवैक को सही बताया गया था, लेकिन अंतिम उत्तर कुंजी में ENIAC ईएनआईएसी को सही माना गया। गरिमा ने यूनिवैक चुना था, इसलिए उन्हें इस प्रश्न का अंक नहीं मिला।

अभ्यर्थी ने सीबीएसई की पुस्तकों, इग्नू की अध्ययन सामग्री और अन्य संदर्भ पुस्तकों का हवाला देते हुए कहा कि यूनिवैक को पहला व्यावसायिक या व्यावसायिक रूप से सफल कंप्यूटर बताया गया है। व्यापमं ने जवाब दिया कि आपत्तियों की समीक्षा और विषय विशेषज्ञों की राय के बाद अंतिम उत्तर कुंजी तैयार की गई थी।

हाईकोर्ट ने कहा कि शैक्षणिक और प्रतियोगी परीक्षाओं में उत्तर की शुद्धता तय करना विषय विशेषज्ञों का काम है। अदालत सामान्य तौर पर विशेषज्ञों के आकलन की जगह अपना फैसला नहीं थोप सकती। प्रारंभिक उत्तर कुंजी में किसी विकल्प को सही बताने से यह अधिकार नहीं मिल जाता कि अंतिम उत्तर कुंजी में भी वही उत्तर रखा जाए।

गरिमा ने एक अन्य मामले का हवाला दिया था, जिसमें 59.7 प्रतिशत को 60 प्रतिशत मानकर एक नाबालिग को प्रवेश दिया गया था। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि वह आदेश विशेष परिस्थितियों में दिया गया था और उसे प्रतियोगी परीक्षाओं में लागू होने वाला सामान्य नियम नहीं माना जा सकता। हालांकि याचिका खारिज होने से गरिमा भविष्य की उन परीक्षाओं या चयन प्रक्रियाओं में शामिल होने से वंचित नहीं होंगी, जिनके लिए वे नियमों के तहत पात्र हों

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