सुप्रीम कोर्ट ने दिवाली के मौके पर ग्रीन पटाखे जलाने की इजाज़त दी, क्या कहा

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को दिल्ली और एनसीआर में दिवाली के मौके पर दो दिनों तक सर्टिफ़ाइड ग्रीन पटाखे जलाने की इजाज़त दे दी है.
इससे पहले दिल्ली में पटाखे जलाने पर पूरी तरह पाबंदी थी.
कोर्ट ने सात और आठ नवंबर को सुबह 6 बजे से 7 बजे तक और रात 8 से 10 बजे तक सर्टिफ़ाइड ग्रीन पटाखे जलाने की अनुमति दी है.
इसके बाद नौ नवंबर से दिल्ली-एनसीआर में पटाखे जलाने पर पूरी तरह पाबंदी रहेगी.
न्यूज़ एजेंसी एएनआई के मुताबिक, सुप्रीम कोर्ट ने यह भी निर्देश दिया है कि अस्पतालों, नर्सिंग होम, प्राथमिक और ज़िला स्वास्थ्य केंद्रों, वृद्धाश्रमों और अधिसूचित साइलेंस ज़ोन के 300 मीटर के दायरे में पटाखे नहीं जलाए जा सकेंगे.
कोर्ट ने कहा है कि इन जगहों के साथ-साथ शैक्षणिक संस्थानों को भी नो-क्रैकर ज़ोन घोषित किया जाएगा. इनकी पहचान के लिए उचित निशान लगाए जाएंगे और लोगों को इसकी जानकारी दी जाएगी.(bbc.com/hindi)



