जनरेटर, सफाई व भवन संबंधी खर्चों पर पहले से होगी स्पष्टता, रात 12 के बाद सिर्फ मेन कोर्स

कैटरर्स के हित में कार्य-मानकों पर सीसीए में बनी सहमति
रायपुर, 7 अक्टूबर। छत्तीसगढ़ की कैटरिंग इंडस्ट्री को संगठित और अधिक प्रोफेशनल बनाने के उद्देश्य से छत्तीसगढ़ कैटरर्स एसोसिएशन (सीसीए) द्वारा आयोजित मिलाप 2026 द ग्रैंड कैटरर्स मीट में कैटरर और ग्राहकदोनों के हित में कई महत्वपूर्ण कार्य-मानकों पर सहमति बनी। यदि आपके परिवार में आने वाले समय में शादी, रिसेप्शन या कोई बड़ा आयोजन होने वाला है, तो कैटरिंग से जुड़ी यह खबर आपके लिए महत्वपूर्ण है।
सीसीए ने बताया कि द चौहान एम्पीरियन, टाटीबंध, रायपुर में आयोजित मिलाप 2026 में प्रदेशभर से 200 से अधिक कैटरर्स शामिल हुए। कार्यक्रम में सीसीए ने टुगेदर वी एग्री पहल के अंतर्गत ऐसे व्यावहारिक नियम सामने रखे, जिनका उद्देश्य बुकिंग के समय ही ग्राहक और कैटरर के बीच जिम्मेदारियों को स्पष्ट करना है, ताकि आयोजन के दौरान अनावश्यक भ्रम और विवाद की स्थिति न बने।
सीसीए ने बताया कि साझा किए गए महत्वपूर्ण मानकों में तय किया गया कि रात्रि 12 बजे तक संपूर्ण निर्धारित मेन्यू की सेवा उपलब्ध रहेगी, जबकि रात 12 बजे के बाद केवल मेन कोर्स की सेवा जारी रखी जाएगी। देर रात तक सभी लाइव काउंटर एवं संपूर्ण मेन्यू चालू रखने की व्यवस्था को सामान्य सेवा का हिस्सा नहीं माना जाएगा। इसी तरह वेन्यू अथवा भवन से जुड़े जनरेटर, सफाई आदि खर्च कैटरर के खाते में नहीं जोड़े जाएंगे। इनकी जिम्मेदारी और व्यवस्था ग्राहक अथवा आयोजन पक्ष के साथ पहले ही स्पष्ट की जाएगी।
सीसीए ने बताया कि साथ ही इवेंट, टेंट एवं अन्य वर्किंग स्टाफ के भोजन की व्यवस्था भी कैटरर की सामान्य जिम्मेदारी में नहीं होगी और इसकी व्यवस्था ग्राहक पक्ष द्वारा की जाएगी। सीसीए का प्रयास है कि इन सभी शर्तों की जानकारी आयोजन से पहले ही ग्राहक को स्पष्ट रूप से दी जाए।



