सांसद चंद्रशेखर आजाद के खिलाफ एफआईआर की मांग को लेकर राउज एवेन्यू कोर्ट पहुंचीं डॉ. रोहिणी घावरी, कोर्ट ने जांच 23 अक्टूबर तक पूरी करने का निर्देश दिया

नई दिल्ली, 5 अक्टूबर। दलित कार्यकर्ता और पीएचडी स्कॉलर डॉ. रोहिणी घावरी नगीना सांसद चंद्रशेखर आजाद के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराने की मांग को लेकर सोमवार को दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट पहुंचीं। उन्होंने पुलिस पर शिकायत न सुनने और जांच के नाम पर देरी करने का आरोप लगाया। उनके वकील ने कहा कि पहले एफआईआर दर्ज हो, उसके बाद जांच की जाए।
यह मामला अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट नेहा मित्तल की अदालत में है। कोर्ट परिसर में मीडिया से बात करते हुए रोहिणी घावरी ने कहा कि उनकी लड़ाई 6 अगस्त 2025 से चल रही है और करीब 18 महीने बीत जाने के बाद भी उनकी बात नहीं सुनी जा रही। उन्होंने कहा कि देश की बेटियों को कानून पर भरोसा है, इसलिए वे बार-बार अदालत का दरवाजा खटखटा रही हैं। उन्होंने यह भी कहा कि स्विट्जरलैंड में अपना करियर छोड़कर वे इस उम्मीद में भारत लौटीं कि जज के सामने उनकी बात सुनी जाएगी।
रोहिणी घावरी का आरोप है कि चंद्रशेखर आजाद ने शादी का भरोसा देकर उनके साथ धोखा किया और शारीरिक तथा मानसिक शोषण किया। उनका कहना है कि शिकायत इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर दिल्ली पुलिस को दी गई, लेकिन एफआईआर दर्ज नहीं हुई। उनके अनुसार, उन्हें एयरपोर्ट थाने और पार्लियामेंट स्ट्रीट थाने में घंटों बिठाए रखा गया। ये आरोप अभी उनके बयान पर आधारित हैं। अदालत में इनकी पुष्टि या खंडन का अंतिम निष्कर्ष नहीं निकला है और सांसद की ओर से आज की सुनवाई पर कोई सार्वजनिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है।
उनके वकील आशीष दास ने पत्रकारों से कहा कि पीड़िता को कई बार पुलिस के पास जाने के बाद भी एफआईआर नहीं मिलती, इसलिए उसे अदालत आना पड़ता है। उन्होंने मांग की कि पहले प्राथमिकी दर्ज की जाए और उसके बाद जांच हो। वकील ने कहा कि पुरानी रिपोर्ट और फोटोग्राफ से जुड़ी बातें जांच का विषय हैं।
सुनवाई में दिल्ली पुलिस ने प्रारंभिक जांच पूरी करने के लिए अतिरिक्त समय मांगा। अदालत ने यह मांग स्वीकार नहीं की और संबंधित उपायुक्त पुलिस (डीसीपी) को नोटिस जारी किया। कोर्ट ने निर्देश दिया कि अगली तारीख से पहले जांच पूरी कर दी जाए। मामले की अगली सुनवाई 23 अक्टूबर को होगी। अब तक इस शिकायत पर एफआईआर दर्ज होने की जानकारी नहीं है।
चंद्रशेखर आजाद आजाद समाज पार्टी (कांशीराम) के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और उत्तर प्रदेश की नगीना लोकसभा सीट से सांसद हैं। रोहिणी घावरी इससे पहले भी राउज एवेन्यू कोर्ट और राष्ट्रीय महिला आयोग में शिकायत दर्ज करा चुकी हैं। नवंबर 2025 में अदालत ने उनकी एक याचिका भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 173(4) की प्रक्रिया पूरी न होने के आधार पर खारिज कर दी थी। मौजूदा सुनवाई उसी विवाद की आगे की कार्यवाही से जुड़ी है।



