फार्मेसी काउंसिल में पूर्णकालिक रजिस्ट्रार की नियुक्ति नहीं, हाईकोर्ट का अवमानना नोटिस

रायपुर/बिलासपुर, 27 अक्टूबर।छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय ने 3 मार्च 2026 को दिए गए आदेश में छत्तीसगढ़ स्टेट फार्मेसी काउंसिल के तत्कालीन रजिस्ट्रार श्री अश्वनी गुरडेकर को निर्धारित योग्यता नहीं होने के कारण पद से हटाने का आदेश दिया था। इसके पश्चात 15 मई 2026 को माननीय उच्च न्यायालय ने छत्तीसगढ़ शासन एवं फार्मेसी काउंसिल को आठ सप्ताह के भीतर नए पूर्णकालिक रजिस्ट्रार की नियुक्ति करने का निर्देश दिया था।
निर्धारित समयावधि में आदेश का पालन नहीं होने पर डॉ. राकेश गुप्ता ने माननीय उच्च न्यायालय में अवमानना याचिका दायर की।
इस मामले में 26 अक्टूबर 2026 को उच्च न्यायालय ने स्वास्थ्य सचिव अमित कटारिया, स्वास्थ्य संचालक संजीव झा एवं छत्तीसगढ़ स्टेट फार्मेसी काउंसिल के अध्यक्ष अरुण मिश्रा को कारण बताओ नोटिस जारी करते हुए तीन सप्ताह के भीतर जवाब प्रस्तुत करने का निर्देश दिया है।
अब संबंधित अधिकारियों को यह स्पष्ट करना होगा कि उच्च न्यायालय के आदेश का पालन निर्धारित समय में क्यों नहीं किया गया तथा उनके विरुद्ध अवमानना की कार्यवाही क्यों न की जाए?



