जहरीली शराब पिलाकर दो लोगों की हत्या, दोषी को दोहरी उम्रकैद

19 गवाहों और एफएसएल रिपोर्ट के आधार पर अदालत ने सुनाया फैसला
छत्तीसगढ़ संवाददाता
जांजगीर-चांपा, 5 नवंबर। छत्तीसगढ़ के जांजगीर-चांपा जिले में कीटनाशक मिली शराब पिलाकर दो लोगों की हत्या करने के मामले में अदालत ने आरोपी को दोहरी उम्रकैद की सजा सुनाई है। प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश जयदीप गर्ग ने आरोपी रामगोपाल खुंटे को दोषी ठहराते हुए दो अलग-अलग आजीवन कारावास की सजा सुनाई। दोनों सजाएं लगातार चलेंगी। अदालत ने कुल 20 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। जुर्माना नहीं देने पर प्रत्येक मामले में छह महीने का अतिरिक्त कठोर कारावास भुगतना होगा।
मामला नवागढ़ थाना क्षेत्र के भठली गांव का है। अभियोजन के अनुसार आरोपी रामगोपाल खुंटे शराब बेचने का काम करता था। सुंदरलाल कुर्रे का घर आरोपी के घर से करीब 100 मीटर दूर था। सुंदरलाल के घर लोगों के बार-बार आने-जाने से आरोपी नाराज था। इसे लेकर दोनों के बीच पहले भी विवाद हुआ था।
घटना 6 मार्च 2025 की शाम करीब सात बजे की है। अभियोजन के मुताबिक आरोपी ने 180 मिलीलीटर की देशी शराब की बोतल में कीटनाशक मिलाया और सुंदरलाल कुर्रे के घर पहुंचा।
सुंदरलाल ने शराब पीने से इनकार कर दिया तो आरोपी ने बरामदे में बैठे सीताराम लहरे और रोहित कुमार तेंदुलकर को शराब दे दी। शराब पीने के कुछ ही देर बाद दोनों की तबीयत बिगड़ गई। उन्हें अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया।
पुलिस ने जांच के दौरान आरोपी के घर से विभिन्न कीटनाशकों के डिब्बे बरामद किए। बिलासपुर की फॉरेंसिक साइंस लैब की जांच में मृतकों के विसरा में कार्बामेट समूह का कीटनाशक फेनोबुकार्ब के साथ एथिल और मिथाइल अल्कोहल पाया गया। इस रिपोर्ट से शराब में कीटनाशक मिलाए जाने की पुष्टि हुई।
मामले में अभियोजन पक्ष ने 19 गवाहों के बयान पेश किए। घटना का कोई प्रत्यक्षदर्शी नहीं था, लेकिन गवाहों के बयान, जब्त सामग्री और फॉरेंसिक रिपोर्ट सहित परिस्थितिजन्य साक्ष्यों के आधार पर अदालत ने अपराध प्रमाणित माना।
अदालत ने भारतीय न्याय संहिता की धारा 103(1) के तहत भठली निवासी 34 वर्षीय रामगोपाल खुंटे को दोहरे हत्याकांड का दोषी ठहराते हुए दो लगातार आजीवन कारावास की सजा सुनाई।



